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यमुना में नहीं कर सकते मूर्ति विसर्जन अगर की तो लगेगा 50000 तक का जुर्माना

नई दिल्ली – यमुना में मूर्ति विसर्जन की इजाजत नहीं होगी। ऐसा करने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मूर्ति में इस्तेमाल होने वाले रंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस यमुना के पानी को प्रदूषित करते हैं। साथ ही नदी में मौजूद जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि दुर्गापूजा के दौरान यमुना नदी, तालाब, घाट या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजक को मूर्ति विसर्जन अपने आवास परिसर में ही कंटेनर में करना होगा। सभी जिलाधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे व इस नियम का पालन नहीं करने पर प्रत्येक अवहेलना के लिए पचास हजार रूपए जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि डीपीसीसी में जमा करानी होगी।

डीपीसीसी ने पुलिस को भी इस संबंध में चौकसी बरतने को कहा है, जिससे नदी या जलाशय की तरफ विसर्जन के लिए ले जाई जा रही मूर्तियों को रोका जा सके। ऐसा करने वालों पर 50 हजार तक जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। डीपीसीसी ने सभी निगमों, पर्यावरण विभाग व राजस्व विभाग को आदेश दिया है कि मूर्ति विसर्जन संबंधी नियमों को जनता तक पहुंचाएं ताकि इसका सख्ती से पालन किया जा सके।

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