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भारत

राजद्रोह में सजा काट रहे शरजील इमाम को जमानत,भड़काऊ भाषण का है आरोपी

नई दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली के जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में वैधानिक जमानत दे दी।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि, इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है।

दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील को जमानत

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने इमाम और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अपील स्वीकार की जाती है। अभियोजन के अनुसार, इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया। इसमें उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी।

2019 में दिए थे भाषण

शरजील ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसे अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा सजा काट लेने के बाद भी बेल देने से इनकार कर दिया था।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने शरजील की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है।दिल्ली पुलिस के अनुसार, इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया, जहां उन्होंने असम और शेष उत्तर पूर्व को देश से काटने की धमकी दी।

बिहार से गिरफ्तार हुआ था शरजील

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि शरजील CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध-प्रदर्शन के आयोजकों में से एक था। जनवरी 2020 में भड़काऊ भाषण और राजद्रोह से जुड़े एक और मामले में शरजील को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था।इमाम पर दिल्ली पुलिस ने FIR 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर शुरू में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, बाद में UAPA की धारा 13 जोड़ दी गई। वह इस मामले में 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में हैं।जामिया मिलिया मामले में फरवरी 2023 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को आरोप मुक्त किया था। शरजील पर IPC 143,147,148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें उसे आरोप मुक्त किया गया था।

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