Hijab पर बैन के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली – कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. वहीं, इस फैसले से निराश याचिकाकर्ता छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है कि वकीलों की टीम अभी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है. याचिकाकर्ताओं के वकील लीगल पॉइंट देखकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
Plea moved in Supreme Court challenging Karnataka HC order dismissing various pleas challenging the ban on Hijab in educational institutes pic.twitter.com/HJv9eHgnR5
— ANI (@ANI) March 15, 2022
हिजाब मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, मैं सोचता हूं उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है हमारी बेटियां किसी भी धर्म की हो उनपर किसी भी तरह की बंदिश स्वीकृत नहीं है। स्कूल-कॉलेज का अगर ड्रेस कोड है तो उसे हर मज़हब के लोगों को मानना चाहिए।