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भारत

26 जनवरी को ड्राई डे,शराब पीकर पकड़े गए तो खैर नहीं

नई दिल्लीः 26 जनवरी, 2024 को देश का 75वां गणतंत्र दिवस है. इस दिन पूरे देश में ड्राई डे है. दरअसल, राष्ट्रीय पर्व जैसे- गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस और कुछ महापुरुषों की जयंती पर ड्राई डे रखा जाता है. इस दिन पूरे देश में शराब की बिक्री नहीं होती है. शराब की दुकानों को बंद किया जाता है. कल यानी 26 जनवरी को भी गणतंत्र दिवस के कारण ड्राई डे है. शराब की दुकानों के अलावा, वाइन शॉप्स और होटलों में भी शराब नहीं मिलेगी.

ड्राई डे वाले दिन शराब ले जाना भी अपराध

आबकारी विभाग के नियम के नियम कहते हैं कि ड्राई डे वाले दिन गाड़ी में शराब लेकर नहीं चल सकते. यदि आप ड्राई डे वाले दिन गाड़ी में शराब ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होती है. शराबबंदी वाले राज्‍य में दूसरे राज्‍य से शराब ले जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर इतना जुर्माना

यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो भी कार्रवाई होगी. मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1988 की धारा-185 के शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर उसकी जांच होगी और उसके100 मिली रक्‍त में 30 मिलीग्राम से ज्‍यादा अल्‍कोहल पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होती है. यदि आप पहली बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए, तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 माह की जेल या दोनों हो सकते हैं. यदि आप दूसरी बार पकड़े आगे तो 15 हजार रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. तीसरे बार पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है.

खड़ी गाड़ी में शराब पीने पर पाबंदी?

यदि आप अपने घर या किसी पार्किंग में अपनी गाड़ी के अंदर शराब पीते हैं तो कानून अपराध नहीं है. लेकिन सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी में शराब पीना कानूनन अपराध है. सार्वजनिक स्थान जैसे- सड़क, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर के करीब अपनी गाड़ी में शराब पीते हैं तो जेल और जुर्माना हो सकते हैं.

कार में कितनी शराब लेकर चल सकते हैं

ड्राई डे पर आप गाड़ी में शराब लेकर नहीं चल सकते हैं. सामान्‍य दिनों में अगर आप शराबबंदी वाले राज्‍य में दूसरे राज्‍य से शराब लेकर जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होना तय है. इस मामले में दोषी व्‍यक्ति पर कम से कम 5,000 रुपये जुर्माना और 5 साल तक की कैद की सजा या दोनों में कोई एक हो सकती है. वहीं, गैर-प्रतिबंधित राज्‍यों में अधिकतम 2 लीटर शराब लेकर चल सकते हैं. इसमें बोतल के बंद या खुले होने की कोई शर्त लागू नहीं होती है.

अलग-अलग राज्‍यों में कानून अलग क्‍यों?

शराब भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में एक विषय है. इसलिए, शराब को नियंत्रित करने वाले कानून अलग-अलग राज्यों में अलग हैं. देश में शराब आमतौर पर शराब की दुकानों, रेस्‍टोरेंट्स, होटल, बार, पब, क्लब और डिस्को में बेची जाती है. इसकी ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकती है. कुछ राज्यों में शराब किराने के सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, बैंक्‍वेट हॉल और फार्म हाउस पर बेची जा सकती है. कुछ पर्यटक क्षेत्रों में समुद्र तटों और हाउसबोट पर शराब बिक्री की मंजूरी देने के लिए विशेष कानून हैं. दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी अवैध है. हालांकि, दिल्ली में निजी विक्रेता और डिपार्टमेंटल स्टोर्स बीयर और वाइन की होम डिलीवरी कर सकते हैं.

ड्राई डे में कहां मिल सकती है शराब?

पश्चिम बंगाल में 5 सितारा होटलों, क्लबों और रिसॉर्ट्स के लिए कोई ड्राई डे नियम लागू नहीं है. पश्चिम बंगाल के उन स्थानों पर ड्राई डे पर भी शराब परोसी और पी जा सकती है. ड्राई डे पर शराब के निजी उपभोग की अनुमति होती है. प. बंगाल में ड्राई डे पर केवल रेस्‍टोरेंट, शराब की दुकानों पर शराब की खुली बिक्री की छूट नहीं है. जब राज्य में चुनाव होते हैं तो ड्राई डेज की घोषणा की जाती है. लोकसभा या विधानसभा चुनावों के लिए मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन को ड्राई डे घोषित किया जाता है. नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम, या दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल चुनावों के लिए मतदान के दिन, उससे एक दिन पहले और मतगणना के दिन ड्राई डे रहता है.

क्‍या ड्राई डे पर शराब पीकर घूमना गैरकानूनी?

दिल्‍ली पुलिस के सेवानिवृत्‍त आईपीएस अधिकारी एसबीएस त्‍यागी के मुताबिक, ड्राई डे पर अगर कोई व्‍यक्ति शराब पीकर पैदल या सार्वजनिक वाहन से घूमने निकलता है और उसका व्‍यवहार ठीक रहता है यानी आसपास के लोगों को उससे कोई दिक्‍कत नहीं होती है तो उसको कोई दिक्‍कत नहीं होगी. वहीं, अगर उसके व्‍यवहार से आसपास के लोगों को दिक्‍कत होती है तो उस पर सामान्‍य दिनों की ही तरह कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ड्राई डे के लिए कोई विशेष कानून नहीं है. अगर ड्राई डे पर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला बनता है तो भी सामान्‍य दिनों की ही तरह कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्‍होंने कहा कि ड्राई डे पर शराब की बिक्री और खरीद पर सख्‍त पाबंदी रहती है.

26 जनवरी से 29 मार्च बीच छह ड्राई डे घोषित किए

दिल्ली सरकार ने गणतंत्र दिवस और प्रमुख त्योहारों के कारण 26 जनवरी से 29 मार्च के बीच छह ड्राई डे घोषित किए हैं. छह ड्राई दिनों में से चार अकेले मार्च में हैं. 24 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती, 8 मार्च को महा शिवरात्रि, 25 मार्च को होली और 29 मार्च को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा.निर्धारित दिनों के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी. बता दें कि दिल्ली सरकार हर तीन महीने में ड्राई डे को लेकर लिस्ट जारी करती है.वहीं, दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर को देश के धार्मिक त्योहारों और बड़ी हस्तियों की जयंती जैसे अवसरों पर ड्राई डे घोषित करने का अधिकार है.

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