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आप नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत,राघव कहा सत्य की जीत


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नई दिल्ली – आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को अपने सरकारी बंगले में रहने की मंजूरी दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने बंगले को खाली करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। लोअर कोर्ट के फैसले से राघव चड्ढा से बंगला खाली कराने का रास्ता साफ हो गया था। चड्ढा ने निचली अदालत के पांच अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। राघव चड्ढा ने कहा कि यह मकान या दुकान की लड़ाई नहीं है।

बंगला खाली करने के नोटिस पर रोक

चड्ढा को राहत देते हुए उनकी उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस पर रोक लगाने वाली निचली अदालत के अंतरिम आदेश को संबंधित अदालत द्वारा बाद में रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत के बाद के फैसले से चड्ढा से बंगला खाली कराने का रास्ता साफ हो गया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने ‘आप’ नेता की अपील पर आदेश पारित करते हुए कहा कि 18 अप्रैल को निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया था कि वह चड्ढा से बंगला खाली नहीं कराए, और इस व्यवस्था को बहाल किया जाता है। अदालत ने कहा कि यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक निचली अदालत अंतरिम राहत के सांसद के आवेदन पर फैसला नहीं कर लेती है।

राघव चड्डा ने कहा सत्य की जीत ?

आप नेता राघव चड्डा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ”ये मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है. आखिर में सच और न्याय की जीत हुई.” राघव चड्ढा ने बयान जारी कर कहा कि पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध का है. इसका मकसद चुप कराना है,मुझे सरकार से सवाल करने के कारण राजनीतिक उत्पीड़न झेलना पड़ा।

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