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न्यूजीलैंड सरकार ने तम्बाकू-सिगरेट पर लगाया प्रतिबंध हटाया

नई दिल्ली – न्यूजीलैंड में पिछले साल दिसंबर में युवाओं के सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन एक साल से भी कम समय में सरकार ने ये बैन हटाने का फैसला किया है। ये फैसला न्यूजीलैंड में हाल में ही बनी नई सरकार ने किया है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड संसद में तम्बाकू-सिगरेट को बैन करने वाला स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून पास हो गया था। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है, वो किसी भी तरह के स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते थे। अब ‘द गार्डियन’ की रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूजीलैंड की नई सरकार तम्बाकू-सिगरेट पर बैन लगाने वाले इस कानून को खत्म कर देगी।

नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हटाया बैन

न्यूजीलैंड में नई सरकार बनी है। सोमवार को शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने तंबाकू प्रतिबंधों को लागू होने से पहले ही रद्द करने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में सुधार करना और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है।न्यूजीलैंड में सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5 प्रतिशत कम करना था। न्यूजीलैंड की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आयशा वेर्राल ने संसद में इस बिल को पेश किया था। उन्होंने इसे ‘स्मोक फ्री फ्यूचर’ की तरफ एक कदम बताया था।

न्यूजीलैंड में सरकार का लक्ष्य 2025 तक

न्यूजीलैंड में सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5 प्रतिशत कम करना था। न्यूजीलैंड की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आयशा वेर्राल ने संसद में इस बिल को पेश किया था। उन्होंने इसे ‘स्मोक फ्री फ्यूचर’ की तरफ एक कदम बताया था। उन्होंने दावा किया था कि स्मोकिंग पर बैन लगाने से कम से कम 5000 लोगों की मौत रूक जाएगी। वे लंबी और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। और लोगों को स्मोकिंग से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। इससे न्यूजीलैंड के हेल्थ सिस्टम की 3.2 यूएस बिलियन डॉलर की बचत होगी। हालांकि विधेयक का विरोध करने वाली एसीटी पार्टी ने कहा कि सिगरेट की बिक्री पर रोक लगने से कई छोटी दुकानें का व्यापार ठप हो जाएगा।

भारत में बैन है 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचना

भारत में सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री और उसके सेवन को लेकर 2003 में एक कानून बनाया गया था। इस कानून का नाम है सिगरेट एंड अदर टौबेको प्रोडक्ट एक्ट, जिसे COTPA भी कहते हैं। इस कानून के तहत ही सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग, तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने, शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 100 गज तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध जैसे नियम बनाए गए हैं।

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