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इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद: सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए पाकिस्तान की संसद और प्रधानमंत्री के पुनर्गठन का आदेश दिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पांच दिन की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि संसद के उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक था। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा यह फैसला आते ही विपक्षी पार्टीयो के नेता जश्न मे डूब गए।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि 3 अप्रैल को इमरान खान सरकार के खिलाफ डिप्टी स्पीकर द्वारा दायर अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक था। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी संकट और गंभीर हो गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली को भंग करने के अपने प्रस्ताव के लिए उचित कारण नहीं बताए थे।

इस बीच, पाकिस्तान के महाधिवक्ता और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के वकील अपनी दलीलें और मार्गदर्शन सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे कि आगे क्या करना है। संभावना है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या विपक्ष को सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी।

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