x
बिजनेस

Interim Budget 2024: अब इन किसानो को भी चुकाना पड़ेगा टैक्स ?


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

नई दिल्ली – खेती से होने वाली कमाई पर भारत में इनकम टैक्स नहीं लगता है. हालांकि हो सकता है जल्दी ही इसमें बदलाव हो और खेती से होने वाली कमाई इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए. नया बजट पेश होने से ऐन पहले इस बारे में नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है.

किसानों के लिए बाकी सालों के बजट से काफी अलग हो सकता है.इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अभी बहुत सारे किसान मोदी सरकार की तरफ से लाए गए किसान बिल के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.उम्मीद की जा रही है कि इस बार बजट में किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं लाई जा सकती हैं या फिर पुरानी योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है.ऐसे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या किसानों की आय भी टैक्स (tax on farmers) लगता है? लगता है तो कितना और नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता है. आइए आज खेती से होने वाली आय के लिए टैक्स नियमों (Agricultural Income tax rules) से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देते हैं.

गोयल का इशारा प्रधानमंत्री किसान योजना की ओर था. हालांकि उन्होंने योजना का नाम नहीं लिया. पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार की ओर से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहा जाता है. इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी. इसके तहत लाभार्थी किसानों को साल में 6000 रुपये भेजे जाते हैं. यह रकम 2-2 हजार रुपये की तीन बराबर किस्त में डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक अकांउट में ट्रांसफर की जाती है.

हमारा देश भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है.अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए खेती पर ही निर्भर हैं.वहीं पूरा देश किसानों पर निर्भर है, ताकि खाने-पीने की चीजों की सप्लाई बनी रहे.ऐसे में सरकार की तरफ से किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, उल्टा उन्हें तमाम तरह की योजनाओं से राहत दी जाती है.बता दें कि खेती में फायदा भी होता है और नुकसान भी काफी होता है, क्योंकि अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं.ऐसे में खेती से होने वाली कमाई अभी तक टैक्स फ्री रखी गई है.

आरबीआई एमपीसी मेंबर गोयल का मानना है कि यह एक तरह से निगेटिव इनकम टैक्स है. उन्होंने कहा कि सरकार इसके साथ पॉजिटिव इनकम टैक्स वसूल कर सकती है, जिसे अमीर किसानों के ऊपर लगाया जा सकता है. गोयल से पूछा गया था कि क्या भारत में खेती से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए.अभी इनकम टैक्स के सेक्शन 10(1) के तहत एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है. हालांकि हर तरह की खेती से होने वाली कमाई को इनकम टैक्स से छूट नहीं प्राप्त है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2(1ए) के तहत उन एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया है, जिनके ऊपर देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है.

Back to top button