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कृष्णा जन्मभूमि केस : मथुरा में शाही ईदगाह सर्वे का कोर्ट ने दिया आदेश,20 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट


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नई दिल्ली – मथुरा के शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा. श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में मथुरा की एक अदालत ने शनिवार को विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के भी आदेश दिए हैं. अमीन को 20 जनवरी तक नक्शे समेत विवादित स्थल की सर्वे की कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी है.

कोर्ट में दावा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह को विवादित स्थल से हटाने के लिए दायर किया गया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की कोर्ट ने हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया है. 20 जनवरी तक अमीन को इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी. गौरतलब है कि यह उसी तर्ज पर है जिस प्रकार से वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था. इस पर गुरुवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने शनिवार को यह आदेश दिया है. उन्होंने यह आदेश हिंदू सेना द्वारा दायर किए गए दावे में दिया है. वादी अधिवक्ता शैलेश दुबे ने इसकी जानकारी दी है. हिंदू सेना ने अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह को हटाने के लिए याचिका दायर की है.

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