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SEBI: SFL शेयरों में पंप एंड डंप के मामले में करीब 12 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली – भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को सुपीरियर फिनलीज लिमिटेड (एसएफएल) के मामले में पंप एंड डंप शेयरों में शामिल होने के लिए 19 इकाइयों पर कुल 11.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा उन्हें पांच साल तक प्रतिभूति बाजार से भी प्रतिबंधित किया गया.नियामक ने रजनीश कुमार, आशीष पी शाह और कीर्तिदान के. गढ़वी सहित 19 इकाइयों पर 10 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया.

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने पंप एंड डंप (Pump & Dump) करने वाली 19 इकाइयों पर कुल 11.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इन इकाइयों में रजनीश कुमार, आशीष पी शाह, कीर्तिदान के गाढवी भी शामिल हैं. इन 19 इकाइयों पर 10 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.इनमें 17 लोगों को 5 साल और 2 लोगों जलज अग्रवाल और अरविंद शुक्ला को 3 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में आने पर रोक लगा दी है.

54 पन्ने के SEBI ऑर्डर के मुताबिक, ‘SFL शेयर में बहुत बारीकी से ‘पंप एंड डंप’ स्कीम का इस्तेमाल किया गया है’. इसमें आगे कहा गया, ‘इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड नोटिसी 1 (रजनीश कुमार) था, जो कि न केवल SFL का शेयरहोल्डर डायरेक्टर है, बल्कि SEBI रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी इंडियन फाइनेंस गारंटी लिमिटेड का भी डायरेक्टर है’.

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