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बिजनेस

1 अप्रैल से बदलने जा रहे ये 7 नियम, LPG गैस सिलेंडर से लेकर PF का नाम शामिल

नई दिल्ली – हर महीने के पहली तारीख को कई बदलाव किए जाते हैं. 1 अप्रैल में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. जिसमें फास्टैग, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम से लेकर पैसों के लेनदेन शामिल हैं. यह आपकी जेब पर भी इफेक्ट डालने वाले हैं. आईए विस्तार से जानते हैं कि नए वित्त वर्ष में क्या-क्या बदलने वाला है.

पैन-आधार लिंक डेडलाइन

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पहले भी कई बाद डेडलाइन को बढ़ाया गया है.ताजा अपडेट के मुताबिक, पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इस तारीख तक अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा.पैन कार्ड रद्द होने का मतलब साफ है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल सकेंगे और न ही कोई बड़ा लेनदेन कर पाएंगे.इसके साथ-साथ पैन कार्ड को एक्टिवेट करवाने के लिए लेट पेमेंट के रूप में 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

LPG गैस सिलेंडर से जुड़ा नया नियम

हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाएंगे.हालांकि, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, ऐसे में दाम में बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है.

SBI क्रेडिट कार्ड

अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं यह खबर जरूर जान लें.1 अप्रैल 2024 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव कर रहा है. 1 अप्रैल के बाद से अगर कस्टमर ने रेंट भरा तो उसे रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेगा.यह बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड पर 1 अप्रैल से और कुछ पर 15 अप्रैल से लागू हो जाएगा.

यह है FASTag का नया नियम

फास्टैग की बैंक से KYC नहीं कराने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि 1 अप्रैल से फास्टैग को लेकर बदलाव होने जा रहा है. अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है तो आपको जल्द करा लें. क्योंकि 1 अप्रैल से बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे. इससे आपको टोल पर दोगुना टोल टैक्स भरना होगा. जिससे आपको खासी परेशानी होने वाली है.

बदल जाएगा NPS सिस्टम

न्यू फाइनेंशियल ईयर में NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा. 1 अप्रैल 2024 से पेंशन फंड नियामक ने नेशनल पेंशन सिस्टम के मौजूदा लॉगिन प्रोसेस में बदलाव करने का निर्णय लिया है. दरअसल यह बदलाव साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है. नए नियम के मुताबिक, एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए दो सत्यापन यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी. एनपीएस अकाउंट में लॉगइन करने के लिए सबसे पहले मैंबर्स को लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालना होगा. इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के बाद लिंक मोबाइल नंबर में आए पासवर्ड को डालना होगा. सभी स्टेप को ध्यान से फिल करें वरना अकाउंट लॉगइन नहीं होगा.

EPFO का नया नियम

नए फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है.नए नियम के अंतर्गत अगर आप नौकरी बदलते भी हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा.इसका मतलब है कि अब आपको नौकरी चेंज होने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध नहीं करना होगा.

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