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Income Tax का नया अभियान,इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भेजा रहा है ईमेल और SMS


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नई दिल्ली – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को ईमेल और SMS भेजना शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान दिया गया टैक्स उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अनुरूप नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को यह जानकारी दी.विभाग एक E-Campaign चला रहा है. इसका मकसद ऐसे व्यक्तियों/इकाइयों को महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में ईमेल (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर ई-अभियान-महत्वपूर्ण लेनदेन के रूप में चिह्नित) और SMS के माध्यम से सूचित करना है, और उनसे अपने एडवांस टैक्स की गणना करने, टैक्स लायबिलिटी सही से भरने और बकाया एडवांस टैक्स 15 मार्च या उससे पहले जमा करने का आग्रह करना है.

टैक्स अधिकारियों ने उन टैक्सपेयर्स और संस्थाओं की पहचान की है जिनके द्वारा 2023-24 में किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उनके द्वारा अदा किए गए टैक्स के बीच असमानता है. इस पहल का उद्देश्य इन टैक्सपेयर्स को अपनी वास्तविक आय और ट्रांजैक्शन के आधार पर “सही” टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है. यह करदाता सेवा पहल का हिस्सा है, और टैक्स विभाग ई-अभियान चला रहा है.इस अभियान के तहत, आयकर विभाग उन लोगों को ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित करते हुए अनुरोध कर रहा है कि वे वास्तविक आय और ट्रांजैक्शन के आधार पर “सही” टैक्स का भुगतान 15 मार्च के पहले कर दें.कानून के अनुसार, 10,000 रुपये से अधिक की कर देनदारी वाले सैलरीड, व्यवसायियों और फ्रीलांसरों को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है.यह चार किस्तों में जमा किया जाता है, और अंतिम किश्त 15 मार्च, 2024 को करनी होगी.एडवांस टैक्स सरकार को अपने रिसोर्स फ्लो को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि यह पूरे साल के दौरान टैक्स राजस्व का एक समान फ्लो बनाता है.

टैक्सपेयर अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट (Annual Information Statement) के जरिए टैक्स से जुड़ी किसी भी गलती की पहचान कर सकते हैं. इस रिपोर्ट को इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है. इसके अलावा आप AIS ऐप के जरिए भी अपने वित्तीय लेनदेन की जांच कर सकते हैं.

इनकम टैक्स विभाग ने 4 मार्च 2024 को एक प्रेस नोट के जरिए यह बताया था कि निर्धारण वर्ष 2021-22 (FY2020-21) के लिए फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के कुछ मामलों में, निर्दिष्ट वित्तीय ट्रांजैक्शन की जानकारी के साथ ITR में दायर की गई जानकारी के बीच एक ‘मिसमैच’ की पहचान की गई है. ऐसे मामलों में जहां निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल नहीं किया गया है और, विभाग के पास निर्दिष्ट हायर वैल्यू के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए.इसके पूर्व 26 फरवरी, 2024 को एक प्रेस नोट में इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी मिसमैच अनुपालन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है.

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