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चालान कटा है तो जुर्माना भर दें, नहीं तो वाहन चालकों के खिलाफ होगा ऐक्शन


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नई दिल्लीः यदि आपका चालान हुआ है और उसे भरने में आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई महीनों तक चालान नहीं भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऐक्शन शुरू कर दिया है। चालान नहीं भरने वाले वाहन चालको का ई-वाहन पोर्टल पर एक्सेस बंद किया जा रहा है। विभाग की तरफ से 5 हजार से अधिक वाहन चालकों नो ट्रांजेक्शन कैटेगरी में डाल रहा है। इससे ऑफ ऑनलाइन पोर्टल पर किसी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने पेंडिंग ट्रैफिक चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का फैसला किया है।अगर आपका कोई पुराना चालान बाकी है और अभी तक आपने उसे भरा नहीं है तो आप अपना ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। दिल्ली में आठ अक्तूबर को सभी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। जहां पर आप अपना कोई भी ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। 

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि किसी भी यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्तूबर 2023 दिन रविवार को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है।आजकल ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को रोकने की बजाए ट्रैफिक ऐप से फोटो खींचकर ई-चालान कर देती है. ऐसे में कई लोग इस बात से अंजान रह जाते हैं कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन किया है. बाद में मोबाइल पर मैसेज आने पर उन्हें चालान काटे जाने का पता चलता है. कई बार लोगों को यह भी शिकायत होती है कि उनका चालान बिना किसी गलती के काटा गया है और बिना कारण ही जुर्माना भरना पड़ता है. तो अब आप इसके खिलाफ घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

नो ट्रांजेक्शन कैटेगरी में डाला

एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने कहा कि कुल 5,325 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। पिछले महीने में कई चालानों का भुगतान नहीं करने पर ई-वाहन पोर्टल के माध्यम से ‘लेन-देन नहीं करने वाली श्रेणी’ में डाल दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों के तहत, विभाग कई लंबित जुर्माना वाले लोगों को ऑनलाइन लेनदेन तक पहुंचने से रोक सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 23 अगस्त को खबर दी थी कि विभाग ने फैसला किया है कि अगर वाहन पर ‘नो ट्रांजेक्शन’ का लेबल लगा है तो वाहन चालक ऑनलाइन गाड़ी के ओनरशिप में किसी तरह का बदलाव या फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे।

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें? 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने की भी फैसिलिटी दी है, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जिसको हम स्टेप बॉय स्पेट बताने जा रहे हैं. 

लगातार बढ़ रहे हैं केस

परिवहन अधिकारी ने कहा कि ये वे वाहन हैं जिन्हें विभाग की तरफ से चिह्नित किया गया था।एक अन्य अधिकारी ने कहा, “हमारे पास ट्रैफिक पुलिस का डेटा है और अगले चरण में अन्य वाहनों को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा। विभाग का कहना है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उन्हें दंडित करने के लिए एक कानून की आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 20,684 से अधिक वाहनों ने 100 से अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्होंने अभी तक जुर्माना नहीं चुकाया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली परिवहन विभाग को लोगों द्वारा ऑनलाइन जुर्माना नहीं भरने के ऐसे कई मामलों से अवगत कराया था।

चालान डाउनलोड कैसे करें

अगर आपका कोई चालान भरा नहीं है तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/ lokadalat पर जाएं। पहले लॉगिन करें और फिर नोटिस/चालान पर्ची को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें। चालान भरने के लिए आपके पास पर्ची का होना जरूरी है

ई-मेल और हेल्‍पलाइन नंबर भी

हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के अलावा ई-मेल के जरिए भी अपनी शिकायत  भेज सकते हैं. आप अपनी शिकायत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ई-मेल आईडी [email protected] पर भेज सकते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम के इन नंबर 11-2584-4444,1095 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

58 लाख वाहनों को नोटिस

इस साल 30 जून तक, ट्रैफिक पुलिस ने 58.8 लाख वाहनों को 2.6 करोड़ नोटिस जारी किए थे। इनमें से 2.2 करोड़ नोटिस थे। 51.2 लाख वाहन चालकों की तरफ से नोटिस स्वीकार किया जाना है। लंबित नोटिसों में से 67.4 लाख नोटिस 1.6 लाख वाहनों से संबंधित हैं। इनके खिलाफ 20 या अधिक नोटिस का भुगतान किया जाना बाकी है। यह भी पता चला कि ये 1.6 लाख वाहन अन्य ट्रैफिक नियमों उल्लंघनों में शामिल थे। ट्रैफिक अधिकारियों की तरफ से रोके जाने के बाद उन पर 5.04 लाख बार मामला दर्ज किया गया था।

ई-चालान की फोन पर जानकारी

ट्रैफिक विभाग लाल बत्ती उल्लंघनों, सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करता है। वहीं, परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करता है। ई-चालान को उल्लंघनकर्ताओं से निपटने में एक अधिक कुशल तंत्र माना जाता है क्योंकि मोटर चालकों को कैमरे में कैद किए गए फोटोग्राफिक सबूत के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। उनके उल्लंघन, जैसे ट्रैफिक लाइट तोड़ना या तेज़ गति से गाड़ी चलाना शामिल होता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अक्सर उल्लंघनों को रिकॉर्ड करने के लिए फोन ऐप का उपयोग करते हैं। एक टेक्स्ट नोटिस उल्लंघनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड फोन पर उल्लंघन और ऑनलाइन भुगतान किए जाने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी देता है।

ऐसे चेक कर सकते हैं चालान


– आपका चालान कटा है या नहीं, आप ये समय-समय पर चेक कर सकते हैं
– इसेक लिए आपको इस आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना है
– फिर आपको यहां पर चेक चालान स्टेटस वाला ऑप्शन मिलेगा
– इस पर आपको क्लिक करना है
– अब यहां पर तीन विकल्प होंगे, पहला चालान नंबर, दूसरा वाहन संख्या और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
– इनमें से किसी एक को दर्ज करें
– इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिया हुआ कैप्चा कोड भरना है
– फिर आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है
– ऐसा करते ही अगर आपकी गाड़ी पर कोई चालान है, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे
– आप चाहें तो यहीं से पेमेंट पर क्लिक करके इन्हें भर भी सकते हैं।

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