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राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगने से किया इनकार,जा सकती है संसद की सदस्यता

नई दिल्ली – कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ (Modi Surname) संबंधी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को अदालत से जमानत भी मिल गई। अब वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी करार दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने IPC के सेक्शन 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह ही सूरत पहुंचे थे।

राहुल गांधी की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है। यह भी बड़ा चिंताजनक विषय है। ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उस पर मानहानि हो जाती है। सजा को चैलेंज किया जाएगा।’

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