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बिजनेस

महिला सम्मान बचत पत्र योजना में मिलेगा Tax Benefit का लाभ

नई दिल्ली – देश में महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार स्कीम्स का संचलान कर रही हैं। इसी कड़ी में कुछ महीनों पहले भारत सरकार ने एक बेहद ही शानदार स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का नाम महिला सम्मान बचत पत्र योजना है। इस स्कीम का जिक्र निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते समय किया था। इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में महिलाएं इस स्कीम में निवेश करके बंपर रिटर्न पा सकती हैं। खुद स्मृति ईरानी ने भी महिला सम्मान बचत पत्र योजना में अपना खाता खुलवाकर महिलाओं को इस स्कीम में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस स्कीम में निवेश करने पर महिलाओं को शानदार इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यही वजह है, जिसके चलते कई महिलाएं इस स्कीम में निवेश करना पसंद कर रही हैं।

इस स्कीम के नाम से पता चलता है कि यह महिला के लिए सेविंग स्कीम शुरू की गई है। अगर आप भी इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसमें महिला अपने लिए या फिर नाबालिग बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा पति अपनी पत्नी के लिए निवेश कर सकता है।ये स्‍कीम दो साल बाद मैच्‍योर होती है यानी अगर आपने दो लाख रुपए इसमें डिपॉजिट किए तो दो साल बाद ही आपको वो ब्‍याज समेत मिलेंगे. लेकिन अगर किसी महिला को इस रकम की जरूरत दो सालों से पहले पड़ जाए तो क्‍या वो प्री-मैच्‍योर क्‍लोजर (MSSC Premature Closure Rules) कर सकती है? अगर हां, तो इसके क्‍या नियम हैं?

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं। ऐसे में आपको स्कीम में निवेश करने पर 7.5 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। महिला सम्‍मान बचत प्रमाण पत्र योजना में 1 साल पूरा होने के बाद आपको आंशिक निकासी की परमीशन मिल जाती है. ऐसे में जमा किए गए पैसों का 40 फीसदी तक निकाल सकती हैं. यानी अगर आपने 2 लाख रुपए जमा किए हैं तो एक साल बाद आप 80 हजार रुपए की निकासी कर सकती हैं.आप खाते को मैच्‍योरिटी से पहले ही बंद करवा कर पूरी रकम की निकासी कर लेना चाहती हैं तो आपको ये परमीशन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मिलती है जैसे-

खाताधारक की मृत्यु होने पर
खाताधारक को गंभीर बीमारी होने पर, अभिभावक की मृत्यु आदि की स्थिति में. लेकिन इसके लिए आपको संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
बिना किसी कारण के खाता खोलने की तारीख से छह महीने के बाद. लेकिन इस स्थिति में आपकी ब्याज दर 2% कम होकर मिलती है. यानी आपको ब्‍याज 7.5 फीसदी की बजाय 5.5 फीसदी के हिसाब से मिलेगा।

इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80 सी (Income Tax Act 1961 80C) के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। हालांकि, योजना में मिल रही ब्याज पर टैक्स देना होता है। इसका मतलब कि इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता है। इंटरेस्ट पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है।यह स्कीम एफडी (FD) की तरह ही काम करता है। उदाहरण के तौर पर अगल इस स्कीम में आप 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद 2.32 लाख रुपये मिलेगा।इस स्कीम को आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card) अपलोड करना होगा।अब इस स्कीम का लाभ देश के कई बैंक में मिल रहा है।

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