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PF नियम में आज से होने जा रहे है बदलाव, जानिए पूरी खबर


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नई दिल्ली – EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए PF नियम में कुछ बदलाव दिखायी देंगे। पीएफ खाताधारकों को अपने खातों को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा। यदि कोई ऐसा करने में विफल रहता है, तो उपयोगकर्ता के लिए EPF लाभों में कटौती की जाएगी।

आपको बता दे की यदि कोई पीएफ खाता आधार संख्या से लिंक नहीं है तो उसका ईसीआर-इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न नहीं भरा जाएगा। कर्मचारी पीएफ खाते में अपना योगदान देख सकेंगे, वहीं उन्हें नियोक्ता का हिस्सा नहीं मिल पाएगा।

PF खाते को अपने आधार नंबर से कैसे लिंक करें?
आधार संख्या को आपके पीएफ खाते से जोड़ने की समय सीमा 31 अगस्त थी, यदि आपने अभी भी ऐसा नहीं किया है, तो दोनों को जोड़ने के लिए आपकी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

चरण 1: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।
चरण 2: ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और ई-केवाईसी पोर्टल विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना यूएएन और आधार से जुड़ा फोन नंबर दें।
चरण 4: सभी विवरण भरें और ‘जनरेट ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 5: अपने फोन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

इतना हो जाने के तुरंत बाद आपकी EPF-आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका UAN आपके आधार नंबर से सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत नियामक निकाय है जो भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। EPFO भारतीय कार्यबल के लिए अनिवार्य भविष्य निधि का प्रबंधन करता है। यह अन्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों का भी प्रबंधन करता है।

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