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राजनीति

अजमेर में धार्मिक आयोजनों पर लगी रोक, धारा 144 लागू

नई दिल्ली: राजस्थान के करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब अजमेर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। अगले एक महीने तक शहर में किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडे और बैनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि जुलूस पर कोई रोक नहीं है, जुलूस अनुमति लेकर निकल सकता है लेकिन माहौल खराब करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

आदेश के अनुसार सरकारी भवनों पर कोई भी धार्मिक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। डीजे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। प्रतिबंध के पीछे दोनों कारण सामाजिक सौहार्द का बिगड़ना बताया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि जिले में धार्मिक आयोजन में सरकारी स्थान, सार्वजनिक स्थान, बिजली के साथ-साथ टेलीफोन के खंभे या किसी भी संपत्ति पर बिना अनुमति के बैनर और झंडे नहीं फहराए जा सकते।

हालांकि, आदेश जारी होने के बाद से हिंदू संगठन और भाजपा नाराज हैं। भाजपा का कहना है कि कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर के बाद सरकार ऐसा आदेश जारी कर हिंदू त्योहारों पर अंकुश लगाना चाहती है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा।

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