तमिलनाडु में कुछ ढील के साथ 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिये पूरी खबर
चेन्नई – तमिलनाडु देश में उच्च कोविड -19 मामलों की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है। पिछले 24 घंटों में, राज्य में 22,651 नए वायरस के मामले दर्ज किए गए जो देश में सबसे अधिक हैं।
तमिलनाडु के सीएम ने परसो शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। जिसके बाद राज्य में बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य में लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। सीएम स्टालिन ने यह भी कहा कि मोबाइल वाहनों के माध्यम से जनता को सब्जियां और फल बेचने की सरकार की योजना को जनता ने सराहा है और इसे लागू किया जाएगा।
Lockdown extended in Tami Nadu till June 14 with some relaxations: Chief Minister's Office#COVID19 pic.twitter.com/ExSrrM30Ic
— ANI (@ANI) June 5, 2021
राज्य कम सकारात्मकता दर और अन्य सभी जिलों में अधिक छूट वाले 11 जिलों के लिए दो सेट छूट लेकर आया है। 11 जिले कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुप्पुर, इरोड, सलेम, करूर, नमक्कल, तंजावुर, थिरुवरुर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई हैं।
11 जिलों में दी गयी छूट :
– सरकारी कार्यालय और 30 प्रतिशत तक कर्मचारियों को अनुमति
– सब्जी, फल और फूल बेचने वाले प्लेटफॉर्म स्टॉल को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक संचालित करने की अनुमति
– किराना, सब्जी, मांस और मछली की दुकानों को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक संचालित करने की अनुमति
– मछली बाजारों को केवल थोक के लिए संचालित करने की अनुमति
– उप पंजीयक कार्यालयों में प्रतिदिन 50 टोकन
अन्य जिलों के लिए छूट :
– बिजली के सामान, बल्ब, केबल, स्विच और तार बेचने वाली दुकानों को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक संचालित करने की अनुमति
– स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कंप्यूटर और मशीन रिपेयर टेक्नीशियन (मोटर टेक्नीशियन) और बढ़ई को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक ई-पंजीकरण के साथ काम करने की अनुमति
– साइकिल और मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकानों को सुबह 6.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक संचालित करने की अनुमति
– हार्डवेयर की दुकानों को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक संचालित करने की अनुमति
– निजी सुरक्षा सेवा कंपनियों और कार्यालयों, घरों और फ्लैटों में हाउसकीपिंग सहित सेवाओं को ई-पंजीकरण के साथ अनुमति
– कोयंबटूर, तिरुपुर, सेलम, करूर, इरोड, नमक्कल, तिरुचिरापल्ली और मदुरै जिलों में निर्यात कंपनियां मानक दिशानिर्देशों के साथ 10% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति