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Pan Aadhaar Link Status: खत्म हो रही है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन

नई दिल्ली – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार अपने पैन कार्ड होल्डर्स (PAN Card) आधार से लिंक (Aadhaar Card) करने की सलाह दे रहा है. पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. इस डेडलाइन की इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने कई बार जानकारी दे चुका है. अगर आप तय समय सीमा के अंदर दोनों के लिंक (PAN Aadhaar Link) नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. 31 मार्च 2023 के भीतर पैन कार्ड लिंक करने पर आपको 1,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा.

सरकार द्वारा इन दो दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के अंत तक आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत पैन को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। अब और 31 मार्च के बीच अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, 31 तारीक के बाद यानी 1 अप्रैल से पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है।

पैन आधार को लिंक करने का प्रोसेस-

पैन आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in विजिट करें.
इसके बाद आप लॉगिन डिटेल्स फिल करें.
इसके बाद आपको Quick सेक्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें.
आगे आपको अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना होगा.
इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ के ऑप्शन को चुनना होगा.
आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे यहां दर्ज कर दें.
आखिरी में 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करके आप दोनों को आसानी से लिंक करा पाएंगे.

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