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पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023,बाद में हो जायेगा पैन ‘निष्क्रिय’


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नई दिल्ली – पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आज खत्म हो रही है. हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार रात एक ताजा अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि पैन, आधार से जुड़ा नहीं, 31 मार्च, 2023 के बाद ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा।आयकर विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसा पैन 31 मार्च, 2023 तक एक और वर्ष के लिए क्रियाशील रहेगा और इसका उपयोग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने, रिफंड का दावा करने और अन्य I-T प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख तो बढ़ा दी है, लेकिन आधार को पैन से जोड़ने के काम के लिए 500 रुपये का शुल्क भी लगाया है। आज तक लिंकिंग की यह प्रक्रिया फ्री में की जाती थी।

इसका मतलब है कि 31 मार्च, 2022 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के बाद भी पैन कार्ड वैध दस्तावेज बना रहेगा। लेकिन उन्हें लिंक करने के लिए आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा। नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच अपने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा और उसके बाद इस काम के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.

गर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब आपके पास प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक साल का समय है। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग के लिए शीर्ष नीति बनाने वाली संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। पैन और आधार को लिंक करने की तारीख।

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