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Ukraine Russia War: अंतरराष्ट्रीय अदालत में यूक्रेन की जीत, रूस को युद्ध रोकने का आदेश


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नई दिल्ली : यूक्रेन ने नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अपने सैन्य अभियान को लेकर रूस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। ICJ ने रूस को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को तुरंत स्थगित करने का आदेश दिया है। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। आईसीजे के आदेश पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को तुरंत इसका पालन करना चाहिए। इस आदेश की अवहेलना रूस को दुनिया से और अलग-थलग कर देगी।

अदालत ने रूसी संघ को 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के क्षेत्र में शुरू की गई सैन्य कार्रवाई को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया। अदालत ने 13-2 वोट का आदेश दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, रूसी संघ आगे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा।

अदालत ने सर्वसम्मति से आदेश दिया कि दोनों पक्षों को ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए जो विवाद को बढ़ा सके। आईसीजे के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, “यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपना केस जीत लिया है।” ICJ ने रूस से हमलों को तुरंत रोकने का आदेश दिया। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और अलग-थलग कर देगी।

ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया
रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया. इस बीच, सभी अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की का अभिवादन किया। “हम युद्ध नहीं चाहते,” ज़ेलेंस्की ने कहा। “युद्ध समाप्त होना चाहिए। हम लगातार युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रूस लगातार हमलों के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है।”

ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध की याद दिलाई और अमेरिकी कांग्रेस को यूक्रेन के विनाश का एक वीडियो दिखाया। “हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया है,” ज़ेलेंस्की ने कहा। इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। अमेरिकी कंपनियों को भी रूस छोड़ देना चाहिए।

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