उत्तराखंड – पिछले कई दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जिसके चलते हालही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किये है।
राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए न्यूनतम 72 घंटे की आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) 24 की रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के निवासियों को छूट दी गई है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो सरकार एक बार फिर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी। राज्य सरकार ने पहले कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूल खोले थे और अब वे 22 अगस्त तक बंद रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि “ सार्वजनिक परिवहन बसों के अंतर-राज्य, अंतर-जिला और अंतर-जिला आंदोलन को अब 13 अगस्त, 2021 से पंजीकृत बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ संचालित करने की अनुमति है। अंतर-राज्यीय सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए, परिवहन विभाग RTPCR / RAT / वैक्सीन प्रमाण पत्र की जाँच के लिए तंत्र तैयार करेगा, ताकि केवल योग्य यात्री ही बसों में सवार हों। “