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बिजनेस

आईटीआर भरने के लिए चाहिए ये दस्तावेज

नई दिल्ली – फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई काफी नजदीक आ गई है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा तो अब देर नहीं करें। अंतिम समय में काफी भीड़ और हड़बड़ी होने से गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज जुटा कर जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें। जिसका ध्यान रिटर्न भरने के दौरान रखना चाहिए। इससे आप कोई गलती करने से बच जाएंगे और बाद में कोई परेशानी भी नहीं होगी।

इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि अब तक दो करोड़ टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर भर चुके हैं। पिछले साल 8.18 करोड़ आईटीआर भरे गए थे। यानी अभी छह करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल नहीं किया है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से जल्दी से जल्दी आईटीआर भरने को कहा है ताकि आखिरी समय भीड़भाड़ से बचा जा सके। पिछली बार आखिरी दो दिनों में 18 लाख आईटीआर भरे गए थे। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है।

ये फॉर्म आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। इसमें टैक्सपेयर्स की इनकम पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर निकाला जा सकता है। आप चाहे तो अपने फॉर्म-16 और फॉर्म 26एएस की तुलना भी कर सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स डिडक्शन समान है या नहीं।

यह आपकी आय के स्रोत और ITR फॉर्म पर निर्भर करेगा। अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आपको फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, अपने ब्रोकर, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड मध्यस्थों या फंड हाउस से पूंजीगत लाभ विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

सेक्शन 80डी के तहत आप 25 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए, आपके जीवनसाथी के लिए, बच्चों के लिए हो सकती हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। तो इन सबकी रसीद भी आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त अपने साथ रखें।

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