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आयकर रिटर्न फाइल करने में न करें ये गलती,नहीं तो रिफंड मिलना हो जाएगा मुश्किल

नई दिल्ली – वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. हालांकि, अब तक सैलरी क्लास टैक्सपेयर अपने नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द ही फॉर्म 16 जारी कर दिए जाएंगे. उसके बाद आप रिटर्न भरना शुरू करेंगे. अगर आप रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें नहीं तो रिफंड मिलने में मुश्किल हो सकती है.

आयकर रिफंड पाने के लिए एक प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट होना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, इंडिविजुअल टैक्सपेयर ई-वेरिफिकेशन के लिए EVC (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) को चालू करने के लिए भी एक प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ई-वेरिफिकेशन का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य फॉर्म, ई-प्रोसेडिंग, रिफंड पुनः जारी करने, पासवर्ड रीसेट करने और ई-फाइलिंग अकाउंट्स में सेक्योर लॉगिन के लिए किया जा सकता है. सफल प्री-वैलिडेशन के लिए, टैक्सपेयर के पास ई-फाइलिंग के साथ रजिस्टर्ड वैलिड पैन और पैन से जुड़ा एक चालू बैंक खाता होना आवश्यक है.

सफल प्री-वैलिडेशन के लिए, व्यक्ति के पास ई-फाइलिंग के साथ पंजीकृत वैध पैन और पैन से जुड़ा एक चालू बैंक खाता होना चाहिए। आप कैसे जानते हैं कि प्री-वैलिडेशन सफल है? अगर यह असफल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? वेरिफिकेशन अनुरोध की स्थिति करदाता के ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाती है। अगर वेरिफिकेशन रद्द हो जाता है, तो विवरण निष्क्रिय बैंक खातों के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं. निष्क्रिय बैंक प्री-वैलिडेशन के मामले में निष्क्रिय बैंक खातों को सत्यापन के लिए फिर से सबमिट किया जा सकता है: निष्क्रिय बैंक खातों के अनुभाग में बैंक के लिए फिर से सत्यापित करें और ‘सत्यापन प्रगति पर है’ स्थिति वाले खाते पर क्लिक करें.

अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑटोमैटिक है. आपके रिक्वेस्ट के बाद, यह आपके बैंक को भेज दिया जाता है. इसके बाद आपके बैंक द्वारा इसे वेरिफाइ किया जाता है. इस पूरा प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है.

सबसे पहले आप आयकर विभाग की पोर्टल https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ; इसके बाद अपनी डिटेल डालकर लॉगिन करें और ‘प्रोफ़ाइल’ सेक्शन पर क्लिक करें;
इसके बाद बैंक अकाउंट’ का विकल्प चुनें और ‘पुनः मान्य करें’ पर क्लिक करें
बैंक खाता डिटेल्स जैसे खाता संख्या, IFSC कोड, खाता प्रकार आदि अपडेट करें,’वैलिडेट’ पर क्लिक करें.
नया बैंक खाता कैसे जोड़ें: इसके बाद अपके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आयकर विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है. इससे पहले आप अपना आईटीआर जरूर फाइल कर लें.

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