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राजनीति

MP Election: मध्यप्रदेश में मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें


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नई दिल्लीः प्रदेशभर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को पूरे दिन शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक भोपाल जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मध्य प्रदेश में मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित

मध्य प्रदेश में मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है. इस दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आदेश के प्रभावी पालन करने के भी निर्देश दिए हैं.पांच राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में हाल ही में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए हैं और इसी दौरान मध्य प्रदेश में ड्राई डे भी घोषित किया गया है. यानी इस दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगे. इस दौरान शराब दुकान, होटल बार, रेस्टोरेंट बार, सैनिक कैंटीन, वाइन रिटेल आउटलेट, देसी शराब भंडार ग्रह पर भी शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए.

एमपी में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 तारीख को होने वाली है

एमपी में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 तारीख को होने वाली है। इस दिन शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई फैसले लिए है। जिनमें एक फैसला शराब की बिक्री को रोकने के लिए लिया गया है। मतगणना वाले दिन के लिए शराब दुकान, होटल बार, रेस्टोरेंट बार, सैनिक कैंटीन, वाइन रिटेल आउटलेट, देसी शराब भंडार गृह बंद रहने के आदेश जारी किए है। इनके लिए खंडवा से अजब गजब मामला सामने आया है।

आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए

इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। दरअसल, खंडवा भी अजब गजब है। जहां 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम के चलते पूरे प्रदेश में शराब दुकाने, होटल बार सैनिक कैंटीन ,वाइन रिटेल आउटलेट, देसी शराब भंडार गृह बंद रहेंगे। लेकिन खंडवा जिले में अभी तक यह आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रदेश कई जिलों में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।

24 घंटे बंद रहेगी शराब दुकानें

प्रदेश में शराब दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। जिससे की मतगणना शांतिपूर्वक हो सके। कई बार नेताओं के प्रतिनिधि सहित सहित सभी पार्टी के कार्यकर्ता जीत की खुशी और हार का गम भुलाने के चक्कर में शराब पार्टी करते है। इसके चलते शहर का माहौल खराब होने का डर बना रहता है। शहर की फिजा खराब नहीं हो साथ ही विवाद नहीं हो इसके लिए यह आदेश जारी होते है।प्रदेश में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है। हालांकि खंडवा जिले में अभी तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि खंडवा में कब आदेश जारी होगा।

मतगणना वाले दिन रहेगा प्रतिबंध

बता दें कि तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मतगणना शुरू होगी सुबह 8:00 बजे से यह मतगणना शुरू हो जाएगी, जो कि नतीजे आने तक जारी रहेगी. इसी के चलते 2 नवंबर की रात 11:30 बजे से मदिरा की सभी दुकानें बंद कर दी जाएगी. उसके बाद 3 दिसंबर को यह दुकान पूरी तरह बंद रहेंगी. प्रदेश की सभी दुकानों को इस दौरान बंद रखा जाएगा जो 4 दिसंबर को तय समय सुबह 8:00 बजे खुलेंगी.

कब से कब तक रहेगा बैन

इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में बार भी दो दिसंबर की रात तय समय 12 बजे तक बंद हो जाएंगे, जो की तीन दिसंबर को भी बंद ही रहेंगे. इन जगहों पर अगले 24 घंटे तक मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए आदेश जारी करने को कहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं.

कहां-कहां रहेगा बैन

आपको बता दें कि यह प्रतिबंध मध्य प्रदेश की सभी जिले की सीमाओं में स्थित और शहर में स्थित शराब दुकानों रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, फुटकर कैंटीन, सैनिक कैंटीन, वाइन रिटेल आउटलेट और दूसरे लाइसेंस केंद्र जहां से शराब बिकती है पर लागू रहेगा. इसके अलावा देसी शराब और विदेशी मुद्रा भंडार गृह से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, खरीदी, बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी.

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