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सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दिया झटका, दिल्ली शराब नीति मामले में नहीं मिली जमानत


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नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दिया झटका

इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि ‘338 करोड़ रुपये के ट्रांसफर का लिंक साबित हो रहा है, जिसकी जानकारी हमें एजेंसी ने हमे ये जानकारी दी है. इस पूरे मामले में सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है. वहीं कोर्ट ने जांच एजेंसियों को 6-8 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि अगर इस बीच ट्रायल पूरा नहीं होतो है तो सिसोदिया फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं

वहीं 17 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इस घोटाले से उनका कोई भी संबंध नहीं है फिर क्यों उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है. इस सवाल का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा था कि ED का कहना है कि सिसोदिया ने घोटाले के पैसों को इधर-उधर किया है.

SC ने ED से सिसोदिया के खिलाफ सबूत मांगे थे

मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुए SC ने ED से सिसोदिया के खिलाफ सबूत मांगे थे. साथ ही SC ने जांच एजेंसियों से पूछा कि ‘मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे. आप उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते.’ सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियां सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत नहीं पेश कर पाई थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर मनीष सिसोदिया और AAP को बड़ा झटका लगा है.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर रखा है। वह फरवरी से जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई मामला नहीं बनता है। सीबीआई के आरोप में अपराध का कोई संकेत नहीं है और करप्शन का कोई आरोप पुख्ता नहीं है। इस तरह देखा जाए तो ईडी का मामला भी नहीं बनता है।

338 करोड़ के लेनदेन के हैं एजेंसी के पास सबूत: SC

शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपये के पैसे के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि एजेंसी अभी तक की जांच के आधार पर घोटाले में पैसे का लेन-देन स्थापित करने में कामयाब रही है।वहीं, आप नेता की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SC के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का पूरा गैंग भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल स्थापित हो चुका है।

बीजेपी नेता ने आगे कहा, ‘मुझे विश्वास है कि जो पाप करता है उसके पापों का हिसाब जरूर होता है। इसके बाद अब आप के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी भी पास में है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से होगी,क्योंकि आप पार्टी के शीर्ष नेताओं का जो कुनबा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है।’

अनिश्चितकाल तक सिसोदिया को जेल में नहीं रख सकते- SC

मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुए SC ने ED से सिसोदिया के खिलाफ सबूत मांगे थे. साथ ही SC ने जांच एजेंसियों से पूछा कि ‘मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे. आप उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते.’ सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियां सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत नहीं पेश कर पाई थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर मनीष सिसोदिया और AAP को बड़ा झटका लगा है.

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