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अभिनेत्री पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ मुरादाबाद की कोर्ट ने जारी किया वारंट


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मुंबई – फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada) के खिलाफ मुरादाबाद (Moradabad) की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत में लगातार गैर हाजिर रहने की वजह से कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ ये वारंट जारी किया है.मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट फ़िल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा पर 2019 में सपा सांसद डॉ एस टी हसन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले की सुनवाई कर रही है. जिसमें जयप्रदा के कोर्ट में बयान दर्ज होने हैं, लेकिन कई तारीखें देने के बाद भी जया प्रदा कोर्ट नहीं पहुंची.

दरअसल ये मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव का है जब रामपुर सीट से सपा को जीत मिलने के बाद मुरादाबाद में आज़म खान के लिए स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया था. जिसमे सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पर मंच से बोलते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके खिलाफ जयप्रदा के मीडिया प्रभारी मुस्तफा हुसैन ने सपा सांसद डॉ एस टी हसन, सपा नेता आजम खान, सपा नेता अब्दुल्लाह आजम, कार्यक्रम के आयोजक आरिज़ मियां सहित कई सपा नेताओं के ख़िलाफ़ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर जयप्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें अभद्र टिप्पणी के मामले में 4 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं. दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में सपा कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था.मुरादाबाद के कटघर में रामपुर के पूर्व सांसद और सपा नेता आजम खान ने जया प्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. जिस मामले में जया प्रदा को कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना था. वहीं कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण जया प्रदा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है.

इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है.अदालत ने जयप्रदा को अदालत में हाज़िर रहने के लिए वारंट जारी किया है. 21 सितम्बर . पूर्व Member of parliament एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में Thursday को सुनवाई टल गई. मामले में अब अगली सुनवाई 04 अक्टूूबर को सुनवाई होगी.

कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने जया प्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें नाचने वाली तक कह दिया था. इस मामले में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म, सपा सांसद डॉ. एसटी हसन और फिरोज खान के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा को अदालत में हाजिर होकर बतौर पीड़िता अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन उनके अधिवक्ता ने जयाप्रदा की तरफ से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया.

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई लघु वाद न्यायाधीश मनिंदर सिंह की अदालत में की जानी थी लेकिन एक अधिवक्ता के निधन हो जाने के कारण अधिवक्ताओं ने शोकसभा कर न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया था. इस मामले में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को अदालत में हाजिर होकर बतौर पीड़िता अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन उनके अधिवक्ता ने जयाप्रदा की तरफ से स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वहीं कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते अदालत ने जयाप्रदा के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें आगामी 4 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

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