मुंबई – आपने बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को कई बार झकास बोलते हुए सुना हाेगा पर अब अगर आपको झकास बोलना है तो अनिल कपूर से परमिशन लेनी होगी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने झकास और अनिल कपूर से जुड़े निक नेम जैसे कि मिस्टर इंडिया, AK और मजनू भाई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।. दरअसल इसपर खुद अनिल कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी. इस याचिका में एक्टर ने मांग की थी कि लोग पैसों के लिए उनकी इन सभी चीजों को यूज कर रहे हैं. इसलिए उनकी आवाज और पॉपुलर किरदार का यूज करने पर रोक लगाई जानी चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यावसायिक लाभ के लिए अभिनेता अनिल कपूर के नाम, छवि, आवाज और “झकास” नारे सहित व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के दुरुपयोग पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अभिनेता के मुकदमे पर कई वेबसाइटों और प्लेटफार्मों के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें व्यावसायिक उपयोग के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों के अनधिकृत शोषण का आरोप लगाया गया था।
अनिल ने हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एक्टर ने अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनका नाम, आवाज, इमेजेस और निक नेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी।अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।कपूर के वकील ने माल की अनधिकृत बिक्री, एक प्रेरक वक्ता के रूप में उनकी तस्वीर का उपयोग करके शुल्क एकत्र करना, अपमानजनक तरीके से उनकी छवि को बदलना, और जाली ऑटोग्राफ और “झकास” कैचफ्रेज़ के साथ तस्वीरें बेचना आदि की ओर इशारा किया।
आपने बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को कई बार झकास बोलते हुए सुना हाेगा पर अब अगर आपको झकास बोलना है तो अनिल कपूर से परमिशन लेनी होगी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने झकास और अनिल कपूर से जुड़े निक नेम जैसे कि मिस्टर इंडिया, AK और मजनू भाई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित है, लेकिन यह तब अवैध होगा जब यह “सीमा पार करता है” और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत व्यक्तित्व अधिकारों को धूमिल और खतरे में डाला जाता है।
ये फैसला न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अनिल कपूर द्वारा कई वेबसाइट और मंचों के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. एक्टर के वकील प्रवीण आनंद का कहना है कि कहा कि कई वेबसाइट और मंच अनिल कपूर की खूबियों का दुरुपयोग कर रहे हैं. साथ ही वो उनकी तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है. इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा, ‘‘वादी के नाम, आवाज, संवाद और तस्वीरों का अवैध तरीके से और व्यवसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के ऐसे दुरुपयोग पर आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती. इसलिए प्रतिवादी संख्या एक से 16 तक को व्यवसायिक फायदे या किसी और उद्देश्य से वादी अनिल कूपर के नाम, आवाज या उनके व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने से रोका जाता है..’’
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है।लोगों के इस तरह के वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा कोर्ट एक्टर से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले अन्य सभी लिंक को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी करेगा। इससे पहले 2022 में इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को भी राहत दी थी.इसके अलावा हाई कोर्ट ने अज्ञात लोगों को आपत्तिजनक लिंक प्रसारित करने से भी रोक दिया. अदालत ने कहा कि व्यक्ति को फेम के साथ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं और ये मामला दिखाता है कि ‘प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि नुकसान में बदल सकती है…’’
एक्टर का कहना था कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनैलिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। अनिल ने कोर्ट से मांग की थी कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी कर अदालत एक उदाहरण पेश करे।वर्कफ्रंट पर अनिल कपूर जल्द ही भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल के साथ फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ में दिखाई देंगे। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसमें अनिल कपूर भी नजर आए थे।