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Bank Locker Rules: खो जाए बैंक लॉकर चाबी,जानिए फिर क्या होगा


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नई दिल्ली -लॉकर में ग्राहक जरूरी कागजात, गहने या जरूरी सामान रखते हैं। बैंक इसके लिए सालाना चार्ज भी वसूलता है। बैंक लॉकर खोलने के लिए दो चाबियां लगती है। एक चाबी कस्टमर के पास और दूसरी शाखा प्रबंधन के पास होती है। जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी। लॉकर को खोला नहीं जा सकता। सवाल ये है कि यदि बैंक लॉकर की चाबी खो जाएं तो क्या होगा। आइए जानते हैं बैंक लॉकर को लेकर क्या हैं नियम।

अगर बैंक लॉकर की चाबी खो जाती है तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बैंक को सूचित करना होगा. साथ ही चाबी खोने की एक एफआईआर भी दर्ज करवानी होगी. अगर आपके बैंक लॉकर की चाबी खो जाती है तो उस स्थिति में दो काम हो सकते हैं पहला ये कि बैंक आपके लॉकर के लिए नई चाबी जारी कर दे. इसके लिए बैंक एक डुप्लिकेट चाबी बनवाएगा. हालांकि, डुप्लिकेट चाबी बनवाने में रिस्क ये रहता है कि उस लॉकर की डुप्लिकेट चाबी बनाने वाला भविष्य में कोई गड़बड़ ना कर दे.

बैंक लॉकर खोलने से लेकर तोड़ने तक ग्राहक और बैंक अधिकारी ही मौजूद होते हैं। जब कोई ग्राहक बैंक में लॉकर को खोलना चाहता है तो उसके साथ मैनेजर लॉकर रूम में जाता है। वहां लॉकर में दो चाबियां लगती हैं। वहीं, बैंक लॉकर को तोड़ते समय बैंक अधिकारी के साथ ग्राहक का होना जरूरी है। अगर लॉकर संयुक्त में लिया गया है तो सभी सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है।

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