RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका बैंक तो नहीं इस लिस्ट में
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का पालन करने पर एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक की तरफ से इसे नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में काम करने की इजाजत दी गई है.आरबीआई ने 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में आठ बैंकों के लाइसेंस रद्द किए। आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बैंक का लाइसेंस 24 अप्रैल से ही रद्द कर दिया गया है. रिज़र्व बैंक द्वारा यह कहा गया कि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए 3 जनवरी, 1987 को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था। जबकि बैंक का लाइसेंस रद्द करने की सूचना 24 अप्रैल 2023 को दी गई थी.
आरबीआई ने सोमवार को अलग-अलग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 4 सहकारी बैंकों पर लाखों का जु्माना लगाया है. इसमे तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं. इन बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.। RBI के अनुसार, एक बैंक और एक NBFC के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक बैंक एक ऐसा संगठन है जो लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत है। इसी तरह, एक एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी है जो बिना बैंक लाइसेंस के जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है।
जिन खाताधारकों का पैसा अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक में जमा है, उन्हें 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा. यह बीमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से उपलब्ध है। रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी डीआईसीजीसी सहकारी बैंकों के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अडूर सहकारी शहरी बैंक में रू. 5 लाख या उससे कम जमा वाले ग्राहकों पर डीआईसीजीसी द्वारा पूर्ण रूप से दावा किया जाएगा। लेकिन ऐसे ग्राहक जिनके खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा हैं, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल पाएगी.
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