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RBI ने लगाया इस बैंक पर ताला,ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसे


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नई दिल्ली – देश के सभी सरकारी (Public Sector Banks), प्राइवेट और सहकारी बैंकों को रेगुलेट करता है. बैंक समय-समय पर चेक करता रहता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति कैसी है. बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो कर रहा है या नहीं. अगर कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो बैंक ऐसा स्थिति में बैंक पर भारी जुर्माना लगाता है. इसके साथ ही बैंक की आर्थिक स्थिति न ठीक होने पर केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) ऐसे बैंकों के लाइसेंस तक को कैंसिल कर देता है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया. केंद्रीय बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (Babaji Date Mahila Sahakari Bank), यवतमाल, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस लेंडर्स के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस बैंक पर यह कार्रवाई की है उस बैंक का नाम है बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड (Babaji Date Mahila Sahakari Bank Limited). यह महाराष्ट्र के यवतमाल का कोऑपरेटिव बैंक है. रिजर्व बैंक ने इस बैंक के ऊपर इस कारण कार्रवाई की है क्योंकि बैंक की पिछले कुछ महीनों से आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी.

बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के हवाले से RBI ने कहा कि करीब 79% डिपॉजिटर्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. डीआईसीजीसी (DICGC) ने 16 अक्टूबर, 2022 तक पहले ही कुल बीमित जमा राशि का 294.64 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है.

इससे पहले भी रिजर्व बैंक देश के कई को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस को कैंसिल कर चुका है. यह बैंक है महाराष्ट्र के द लक्ष्मी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (The Laxmi Co operative Bank Limited). इसके अलावा पुणे स्थित ‘द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ (The Seva Vikas Co-Operative Bank) का लाइसेंस भी आरबीआई ने कैंसिल किया था.

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