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Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल में शराब की 2 बोतल साथ ले जा सकेंगे


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नई दिल्ली – दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने बड़ी राहत देते हुए सभी रूट्स पर शराब की सीलबंद दो बोतलें ले जानी की मंजूरी दी है.डीएमआरसी ने बताया कि अब दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है. दिल्ली मेट्रो के सभी मार्गों पर यात्री अब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पहले से उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप शराब की दो बोतलें जा सकेंगे.

दिल्ली मेट्रो में सामान ले जाने के लिए भी नियम हैं. इसके मुताबिक, यात्री अपने साथ सिर्फ 25 किलो का वजन वाला सामान ले जा सकते हैं, और सिर्फ एक बैग ही इतने वजन का होना चाहिए. इसके अलावा दिल्‍ली मेट्रो में सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है. किसी भी प्रकार का विस्फोटक ले जाने पर सख्त पाबंदी है. कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी आदि नहीं ले जा सकते. इसके अलावा, स्क्रूड्राइवर, रिंच, प्लायर या कोई भी अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से अधिक है, नहीं ले जा सकते.

दिल्‍ली मेट्रो में दो शराब की बोतल ले जाने की इजाजत जरूर मिल गई है, लेकिन मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव पर उचित कार्रवाई होगी. डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित व्‍यवहार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.

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