जाने पीएम सम्मान निधि योजना के बारे में
नई दिल्ली – कुछ व्यक्तियों ने जानबूझकर या अनजाने में इस घोटाले में भाग लिया है। जो लोग इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते उनकी जानकारी सरकार के मानकों के अनुरूप पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। नतीजतन, जो लोग इस योजना में भाग लेने में असमर्थ हैं, उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए।
किसान इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सकता है यदि वह पूर्व में किसी राज्य के मंत्री के रूप में कार्य कर चुका है या वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, किसी नगर निगम का मेयर है, या किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष है।
केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ या ग्रुप-डी का सदस्य होने के अलावा, यदि कोई व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार के लिए काम करता है या पहले अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुका है, तो वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
अगर किसी व्यक्ति की पेंशन 10,000 रुपये महीने या उससे अधिक आती है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होता है।जो लोग आयकर का भुगतान करते हैं वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
‘पीएम किसान लाभ के स्वैच्छिक समर्पण’ पर क्लिक करें।इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालें और फिर ‘जनरेट ओटीपी’ पर क्लिक करें।ओटीपी दर्ज करने के बाद आपके द्वारा ली गई सभी किस्तें प्रदर्शित हो जाएंगी।इसके बाद एक सवाल उठेगा कि ‘क्या आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं’, हां पर क्लिक करें।