फ्रॉड होने पर कहां और कैसे करें शिकायत – यहाँ जाने
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नई दिल्ली – धोखेबाजों और ठगों से बचाने के लिए RBI लगातार कस्टमर्स को सावधान करती रहती है. ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके साथ अगर फ्रॉड की कोई घटना हो गई है या बैंक और बैंकिंग के काम से जुड़ी किसी वित्तीय संस्था से जुड़ी कोई समस्या है तो इसके लिए आप कहां और कैसे शिकायत करें ताकि असरदार तरीके से इसकी सुनवाई की जाए. इसे लेकर ज मीडिया के संवाददाता बृजेश कुमार ने रिजर्व बैंक की लोकपाल डॉ नीना रोहित जैन से बात की है.
फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले क्या करें?
जिस कार्ड से फ्रॉड हुआ है उस कार्ड को ब्लॉक कराएं
कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड, मो. नंबर से जुड़े सभी खाते ब्लॉक करें
किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं
RBI के अधीन आने वाली ज्यादातर संस्थाएं
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक
शेड्यूल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
नॉन शेड्यूल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (जमा 50 Cr या ऊपर)
जमा लेने वाली सभी NBFCs
NBFCs जिनका असेट साइज 100 Cr रु या अधिक
RBI से लाइसेंस लेने वाले वॉलेट प्रोवाइडर्स
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां
शिकायत कब करें, क्या ध्यान रखें
सबसे पहले जिस संस्था से शिकायत उसे लिखें
संतुष्ट नहीं तो 30 दिन बाद लोकपाल को लिखें
सीधे लोकपाल को शिकायत नहीं, अमान्य होगी
शिकायत में लोकपाल को कॉपी में भी नहीं रखे
कैसे शिकायत करें ताकि जल्दी निपटारा हो
दो तरह से शिकायत की व्यवस्था है ऑनलाइन, चिट्ठी
ऑनलाइन RBI के CMS पोर्टल पर जाकर संभव है
CMS पोर्टल का पता है https://cms.rbi.org.in
RBI होम पेज पर Lodge a complaint का विकल्प
ऑनलाइन कंप्लेंट से शिकायत सुनवाई जल्दी होगी
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जा सकता है
ऑनलाइन से कंप्लेंट नंबर आएगा और ट्रैकिंग आसान
चिट्ठी के जरिए भी शिकायत करने का विकल्प उपलब्ध
चिट्ठी का पता-CRPC, RBI, सेक्टर-17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़-17