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लाइफस्टाइल

गलती से भी ट्रेन में न ले जाएं ये चीजें वरना हो सकती है जेल


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नई दिल्ली – ट्रेन से सफर करते वक्त हम अक्सर बस और फ्लाइट से ज्यादा सामान लेकर चलते हैं। हालांकि, अगर आपका सामान बहुत ज्यादा नजर आ रहा है तो टीटीई आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। ट्रेन में सफर के दौरान 4 सामान ले जाना सख्त मना है। अगर टीटीई चेकिंग के दौरान आपके पास से ये सामान जब्त होता है तो आप सीधे जेल जा सकते हैं। और आपसे भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। आइए जानें कौन सी हैं वो 4 चीजें, जिन्हें हमें ट्रेन में कभी नहीं ले जाना चाहिए।

स्टोव या गैस सिलेंडर: (स्टोव या गैस सिलेंडर)
कहीं और काम करने वाले लोग अक्सर घर लौटने पर अपना चूल्हा और सिलेंडर साथ ले जाते हैं। रेलवे एक्ट के तहत ट्रेनों में गैस सिलेंडर और चूल्हा ले जाना गैरकानूनी है. यदि कोई ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करता है, तो रेलवे की पूर्व अनुमति लेने के बाद ही खाली सिलेंडर लिया जा सकता है। फुल सिलिंडर मिलने पर जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।

शराब और ड्रग्स:
ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ नशीला पदार्थ नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की शराब यानी शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। साथ ही ट्रेन में चरस, गांजा, पिसी शक्कर या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

हथियार, शस्त्र:
आप ट्रेन (भारतीय रेलवे) में लाइसेंसी हथियारों के अलावा तलवार, चाकू, भाला, खंजर, राइफल या कोई अन्य घातक हथियार नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर रेलवे एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आप पर तुरंत मुकदमा चलाया जा सकता है। जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप ऐसे हथियारों से दूर ही सफर करें।

एसिड: (एसिड)
ट्रेनों (भारतीय रेलवे) में एसिड की बोतलें ले जाना सख्त वर्जित है। अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है. इस धारा के तहत तेजाब की बोतल ले जाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ट्रेन में ऐसी गलती न करें।

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