नए साल की शुरुआत के साथ 1 जनवरी से बदलेगा बैंक से जुड़ा ये नियम
नई दिल्ली – बैंक लॉकर लेकर बनाए गए नियमों (Bank Locker Rule’s) में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं, जो एक जनवरी 2023 से दिखाई देने लगेंगे. आरबीआई (RBI) की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के अलावा देश के कई बैंक ग्राहकों को लॉकर संबंधी नए नियम की जानकारी दे रहे हैं। बैंक कस्टमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए नए नियमों की जानकारी शेयर कर रहे हैं। इसके मुताबिक, 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा। ऐसे में ग्राहकों को बैंक जाकर नए एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी है।
1 जनवरी से लॉकर नियमों में होगा ये बदलाव :
रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा बैंक लॉकर के लिए ग्राहक से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का किराया ही ले सकेंगे।अगर किसी कस्टमर को नुकसान होता है तो बैंक शर्तों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। बल्कि उसे ग्राहक के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी।
इनमें कहा जा रहा है कि एक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा. ऐसे में बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए एग्रीमेंट पर साइन किया है. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मैसेज में लिखा है कि ‘RBI गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है.