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राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन जेल हुई रिहा

नई दिल्ली – राजीव गांधी हत्याकांड के सभी छह दोषियों को 30 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कड़े कदम के तहत रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में नलिनी श्रीहरन भी थीं, जिन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में जेल से रिहा किया गया था।पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले पांच व्यक्तियों के समूह में नलिनी श्रीहरन एकमात्र उत्तरजीवी थी। फोटो में वह धनुष के साथ भी दिख रही थी, जो आत्मघाती हमलावर था, जिसने गांधी की हत्या करते हुए विस्फोट किया था।

राजीव गांधी हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों की रिहाई के पीछे का कारण इस साल की शुरुआत में मामले में एक अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन की रिहाई थी।सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को जेल से रिहा करने के दौरान संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। हत्याकांड के अन्य छह दोषियों पर भी इसी तरह की शर्तें लागू की गईं, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन और छह दोषियों के बीच समानताएं बताते हुए कहा कि उन सभी ने हत्या के आरोपों के कारण 30 साल से अधिक जेल में बिताए हैं। अदालत ने कहा कि जेल में उनका आचरण संतोषजनक था और उन्होंने कारावास के दौरान कई शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी पूरे किए हैं।

पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी को 1991 में आम चुनाव प्रचार के दौरान श्रीपेरंबदूर में लिट्टे के गुर्गों द्वारा धनुष नामक एक आत्मघाती हमलावर द्वारा मार दिया गया था। श्रीलंका के तमिल मिलिशिया को डर था कि अगर गांधी सत्ता में वापस आते हैं तो वे शांति सेना को वापस भेज सकते हैं।

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