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जरूर भरे ITR, आयकर रिटर्न दाखिल करने के हैं बहुत फायदे


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मुंबई – भले ही आपकी आय टैक्स भरने के दायरे में नहीं आती हो, फिर भी आपको आईटीआर जरूर दाखिल करनी चाहिए. ITR का फायदा लोन लेते वक्‍त और किसी देश का वीजा लेते समय तो मिलता ही है, साथ ही कई अन्‍य कामों में भी यह बहुत सहायक है. यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो भी किसी वजह से TDS कट जाता है. ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलेगा, जब आप आरटीआर दाखिल करेंगे. ITR दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आकलन करता है कि आप पर कर देयता बनती है या नहीं. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है.

ITR भरने के फायदे –
– बैंक और अन्‍य ऋण देने वाली संस्‍थाएं ITR रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण मानते हैं. यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्‍य में जब आप कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो आपको इसमें आईटीआर बहुत मदद करेगी और और आपको आसानी से ऋण मिलेगा.

– बहुत से देश वीजा देते समय लोगों से उनके आय का प्रमाण मांगते हैं. आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्‍ता प्रमाण होती हैं. इससे उस देश के अ‍धिकारियों को, जहां आप जाना चाहते हैं, को आपकी आय का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है और आईटीआर रिसिप्‍ट यह सुनिश्चित करती हैं कि आप अपनी यात्रा होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं.

– शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR बहुत मददगार है. इनमें घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फारवर्ड कर इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इससे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.

इस तरह फाइल करें आईटीआर
सबसे पहले (https://eportal.incometax.gov.in/) पर लॉगइन करें।
अपना यूजर आईडी दर्ज कर कंटीन्यू विकल्प पर क्लिक करें। फिर पासवर्ड से लॉगइन करें।
यदि पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड विकल्प के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
लॉगिन करने पर जो पेज खुलेगा, वहां ई-फाइल (ई-फाइल पर क्लिक करें) पर क्लिक करें।
इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को चुनना होगा।
अब असेसमेंट ईयर 2021-22 को सलेक्ट करें और फिर जारी रखें।
इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा।
आप ऑनलाइन का चयन करें और पर्सनल ऑप्शन का चयन करें।
फिर ITR-1 (ITR-1) या ITR-4 में से कोई विकल्प चुनें।
अगर आप वेतनभोगी हैं तो फिर आपको ITR-1 विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद आईटीआर रिटर्न फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा।
फिर फिलिंग टाइप पर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें। इससे चयनित फॉर्म खुल जाएगा।
इसमें मांगी जानकारियां भरकर सेव करते रहें. बैंक अकाउंट डिटेल सही तरीके से भरें।
ऑनलाइन प्रक्रिया में वेरीफाई करें और रिटर्न की हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।

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