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Big News: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में हुए MPTCs और ZPTCs के चुनावों की अधिसूचना की रद्द

अमरावती – हालही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में हुए MPTCs (Mandal Parishad Territorial Constituency) और ZPTCs (Zilla parishad territorial constituency) के चुनावों के खिलाफ दायर याचिका पर एक एहम फैसला सुनाया।

अदालत ने अप्रैल 2021 में हुए MPTCs और ZPTCs के चुनावों की अधिसूचना को रद्द कर दिया। अदालत ने इस बात पर खुलासा करते हुए कहा कि प्रक्रिया चार सप्ताह पहले अधिसूचना जारी करने के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के विपरीत थी और दिशानिर्देशों के अनुसार फिर से चुनाव करवाए जाए।

सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक तेदेपा के वरिष्ठ नेता वरला रमैया ने मामला दायर किया है कि राज्य चुनाव आयोग ने इस साल 1 अप्रैल को ZPTC और MPTC चुनावों के लिए अधिसूचना दी थी, जो मतदान की तारीख से चार सप्ताह पहले कोड लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत था।

इस मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 6 अप्रैल को चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का अंतरिम आदेश जारी किया। HC द्वारा 7 अप्रैल को उन्हें चुनौती देने वाली अपील की गयी। जिसके चलते इस मामले पर सुनवाई करने वाली खंडपीठ ने 8 अप्रैल को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान की अनुमति दी और मतगणना को रोक दिया। इस मामले की गहन जांच के लिए मामला एकल न्यायाधीश को सौंप दिया गया था।

इस मामले पर जन सेना सचिव चिल्लापल्ली श्रीनिवास राव और भाजपा नेता पथुरी नागभूषणम ने पिछले नामांकन में रुकावट, जबरन निकासी और हिंसक घटनाओं के मद्देनजर ZPTC और MPTC चुनाव प्रक्रिया को खरोंच से शुरू करने की मांग करते हुए अलग-अलग मुकदमे दायर किए हैं।

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