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Lok Sabha Election 2024: वोटर कार्ड नहीं है तो किन डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल सकते हैं वोट-जानें


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नई दिल्लीः भारत में इन दिनों 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं. यह चुनाव 7 चरणों में पूरे किए जाएंगे जिनका पहला चरण 19 अप्रैल को पूरा हो चुका है तो वही आज यानी 26 अप्रैल को चुनावों का दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है. 1 जून को मतों की गणना की जाएगी. ऐसे में देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक आधिकार के तहत वोट डालना चाहिए. अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से अधिक भी है और आप वोट देने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है. वोट देने के लिए वोटर्स के पास वोटर आईडी होना चाहिए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने से पहले वोटर आईडी कार्ड दिखाना होता है. वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए वोटर्स की पहचान को वेरिफाई किया जाता है ताकि कोई एक व्यक्ति दूसरे के बदले वोट न कर पाए.

बिना वोटर कार्ड भी डाल सकते हैं वोट

भारत में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है. इस वक्त भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं. आज यानी 26 अप्रैल को सात चरणों के चुनावों का दूसरा चरण है. वोट डालने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं. सबसे जरूरी होती है वोटर स्लिप. और उसके बाद आपका पहचान पत्र. जिसके तौर पर आप वोटर कार्ड को दिखा सकते हैं. और आप फिर अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं होता या फिर उनका वोटर कार्ड कहीं खो गया होता है. तो ऐसी स्थिति में उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. बिना वोटर कार्ड के भी लोग वोट डाल सकते हैं.

वोटर लिस्‍ट में नाम होना जरूरी

अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, लेकिन वोटर लिस्‍ट में आपका नाम मौजूद है, तो ही आप इन डॉक्‍यूमेंट्स की मदद से अपनी पहचान साबित करके वोट डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास वोटर आई कार्ड या आपकी पहचान को साबित करने वाला कोई और वाजिब डॉक्‍यूमेंट मौजूद हो, लेकिन वोटर लिस्‍ट में नाम ही नहीं है, तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा.

इस तरह घर बैठे चेक करें वोटर लिस्‍ट में नाम

वोटर लिस्‍ट में आप अपना नाम घर बैठे ही चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक SMS करना होगा. आप EPIC नंबर लिखकर 1950 पर SMS पर करें. उदाहरण के तौर पर अगर आपका EPIC नंबर ‘87354328’ है तो आपको मैसेज करना होगा- ECI 87354328. इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल और ऐप पर भी आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

इन डॉक्यूमेंट्स के जारिए डाल सकते हैं वोट

अक्सर देखा गया है लोगों के पास वोटर कार्ड मौजूद नहीं होता. लेकिन उनका नाम वोटर स्लिप में दर्ज होता है. ऐसे में वह बिना वोटर कार्ड के भी वोट डाल सकते हैं. इलेक्शन कमीशन ने जानकारी देते हुए बताया है कि आप सरकार द्वारा दिया गया कोई भी पहचान पत्र.

  1. पासपोर्ट
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है.
  4. PAN कार्ड
  5. आधार कार्ड
  6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक.
  7. मनरेगा जॉब कार्ड.
  8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड.
  9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो.
  10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड.
  11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र.

जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, डाकघर की पासबुक आदि ऐसे दस्तावेज हैं. जिन्हें आप पुलिंग बूथ पर पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं.

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