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बिजनेस

जल्द करे पैन को आधार से लिंक नहीं तो पैन हो जायेगा अमान्य

नई दिल्ली – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हालही में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की। कोई भी व्यक्ति जिसे 01 जुलाई, 2017 को स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, यदि आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो वह 30 सितंबर, 2021 के बाद बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार सभी सेबी पंजीकृत संस्थाओं को जारी अधिसूचना का पालन करने और 30 सितंबर, 2021 के बाद नए खाते खोलते समय केवल उन पैन को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो ग्राहक द्वारा आधार संख्या से जुड़े है। आपको बता दे की सुरक्षा बाजार सभी लेनदेन के लिए संपूर्ण और एकमात्र पहचान संख्या के रूप में पैन रखते है। वे परेशानी मुक्त लेनदेन का आनंद लेने के लिए जल्द से जल्द उपरोक्त कार्य करें। ताकि आपकी प्रोफ़ाइल में अधिक सुरक्षा और सत्यापन की एक और दीवार हो।

आप अपने आधार को पैन से कैऐसे लिंक कर सकते है :
– आयकर विभाग की ई-फाइलिंग आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
– ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
– प्रासंगिक विवरण के साथ लॉग इन करें और अपने खाते की प्रोफ़ाइल सेटिंग पर जाएं।
– आधार कार्ड लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें और अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
– प्रक्रिया समाप्त करें और आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।

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