मुंबई – बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की मां सुनंदा शेट्टी (Sunanda Shetty) के खिलाफ कथित तौर पर 21 लाख रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने जमानती वारंट जारी किया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर आर खान ने इससे पहले शिल्पा, उनकी मां सुनंदा और बहन शमिता को धोखाधड़ी के एक मामले में समन जारी किया था.
शेट्टी परिवार ने सत्र अदालत के समक्ष सम्मन को चुनौती दी थी. सोमवार को सत्र न्यायाधीश ए जेड खान ने शिल्पा और शमिता के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी लेकिन उनकी मां को राहत नहीं दी. अदालत ने कहा था कि शिल्पा के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा उनकी कंपनी में साझेदार थे और उनकी बेटियां भी साझेदार थीं इसका कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया और उनका कर्ज से कोई संबंध है ऐसा भी नहीं बताया गया.
क्या है पूरा का पूरा मामला –
अपनी शिकायत में व्यवसायी ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र शेट्टी को जनवरी 2017 में ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना था. शिकायत में उन्होंने कहा कि शिल्पा, शमिता और सुनंदा 2015 में अपने पिता द्वारा कथित रूप से उधार लिए गए पैसे को चुकाने में विफल रहे. शिल्पा के पिता ने प्रति वर्ष ब्याज के हिसाब से 18 साल की उम्र में उनसे कर्ज लिया था. व्यवसायी ने यह भी आरोप लगाया कि शिल्पा, शमिता और उनकी मां ने न केवल कर्ज का भुगतान करने से इनकार कर दिया बल्कि देनदारी से भी इनकार कर दिया.