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BREAKING : स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज हिजाब मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी.

कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते. छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था. छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.

बता दें कि इस मामले पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की इस बेंच ने क्लास में हिजाब पहनने के अधिकार से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 25 फरवरी को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कर्नाटक उच्च न्यायालय इस अहम मामले पर अपना निर्णय देगा. चूंकि इस मामले को लेकर राज्य में हिंसा और बवाल हुआ था. इसलिए फैसले से एक दिन पहले सोमवार को बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी है और एक सप्ताह के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई है.

इस प्रशासनिक आदेश के तहत विजयपुरा में स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट से 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सभा, आंदोलन या विरोध को प्रतिबंधित किया गया है. सूत्रों ने News18 को बताया कि, उत्तर कर्नाटक जिले के स्कूल और कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि शहर भर में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है. अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल और शहर सशस्त्र रिजर्व भी तैनात किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि डीसीपी को सोशल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है.

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