नई दिल्ली : सड़क और परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है। मसौदे में कहा गया है कि स्क्रैपिंग में वाहनों को भेजने के लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि वाहन को स्क्रैप करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) की आवश्यकता होगी। स्क्रैपिंग से पहले आरवीएसएफ की डिजिटल जांच की जाएगी, जिसके बाद वाहन को स्क्रैप में भेजा जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन स्पष्ट करेगा कि स्क्रैपिंग वाहन की कोई राशि नहीं बची है या वाहन को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के मसौदे में कहा गया है कि किसी भी वाहन को स्क्रैप करने से पहले मंत्रालय के पोर्टल ‘वाहन’ के डेटाबेस से सभी आवश्यक जांच की जाएगी। वाहन को स्क्रैपिंग से पहले वाहन मालिक को इन सभी जांचों के लिए तैयार रहना चाहिए। इनमें किराया-खरीद, वाहन का लीज़, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के खिलाफ वाहन के खिलाफ कोई मामला नहीं होने का प्रमाण, वाहन पर बकाया एनओसी और क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा वाहन को ब्लैकलिस्ट नहीं करना शामिल है।
वाहन मालिक को क्या करना है?
ड्राफ्ट पेपर में कहा गया है कि किसी भी आवश्यक कागज के अभाव में स्क्रैपिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होने दी जाएगी। प्रस्तावित नियम के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग के लिए आवेदन डिजिटल रूप से जमा करना होगा और इसके लिए आरवीएसएफ की मदद ली जाएगी। स्क्रैपिंग के लिए वाहन जमा करते समय वाहन मालिक को गारंटी देनी होगी। इसी तरह के दस्तावेज आरवीएसएफ ऑपरेटर को भी जमा कराने होंगे। इन कागजातों का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि स्क्रैपिंग से संबंधित कार्य में कोई रुकावट या कानूनी बाधा नहीं होगी और प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी।
स्क्रैपिंग का लाभ
माना जा रहा है कि मार्च या अप्रैल से वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगी। देशभर में इसके लिए स्क्रैपिंग सेंटर बनाने का काम जोरों पर है। जहां तक फायदे की बात है तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करते हुए कहा, ‘हमने सभी वाहन निर्माताओं को एडवाइजरी जारी की है कि नए वाहन की खरीद पर 5 फीसदी छूट इसी आधार पर दी जाएगी।”
उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति एक एएवी नीति है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि ऑटो क्षेत्र को भी लाभ होगा।
मालिकों को क्या फायदा होगा
जानकारों का कहना है कि वाहन मालिकों को पुराने वाहन को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र को दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट मिलेगी। यह छूट ऑटो कंपनियां देगी। नए वाहन खरीदारों को पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। नया वाहन खरीदने पर आपको रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वाणिज्यिक वाहनों के खरीदारों को रोड टैक्स में 15% की छूट दी जाएगी।