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कर्नाटक हाईकोर्ट हिजाब विवाद मामले मे कल सुनाएगा अपना फैसला


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कर्नाटक: हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में 11 दिन की लगातार सुनवाई के बाद 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले में वकीलों से 25 फरवरी तक अपनी दलीलें समाप्त करने को कहा था। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जो तीन न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा हैं, उन्होंने भी पक्षकारों से अपना लिखित जवाब देने को कहा था।

1 जनवरी को शुरू हुई जब कर्नाटक के तटीय शहर उडुपी में एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रबंधन ने छह मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया क्योंकि पोशाक कॉलेज के निर्धारित मानदंडों के खिलाफ थी। लेकिन चार दिन बाद ही उन्होंने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी, जिसकी अनुमति नहीं थी। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने कहा था कि तब तक छात्र कैंपस में हेडस्कार्फ पहनकर आते थे, लेकिन उसे हटाकर कक्षा में प्रवेश करते थे।

गौड़ा ने कहा था, “संस्थान में हिजाब पहनने का कोई नियम नहीं है क्योंकि पिछले 35 सालों में कोई भी इसे कक्षा में नहीं पहनता था। मांग लेकर आए छात्रों को बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त था।” हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं के जवाब में, हिंदू छात्रों ने भगवा स्कार्फ और भगवा झंडे लहराते हुए, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब की अनुमति होने पर अपने धार्मिक पोशाक और प्रतीकों को प्रदर्शित करने की अनुमति देने की मांग की। यह विवाद बाद में कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैल गया और अन्य राज्यों में भी फैल गया।

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