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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों को मिलेंगे हर महीने 3000 रुपये


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नई दिल्ली – सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को सफल बनाने में जुटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बहोत बड़ी खुशखबरी लेकर आयी है। मोदी सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी के लिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल के उम्र के बाद पेंशन का लाभ मिलता है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे के समय काम ना मिल पाने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार आर्थिक तंगी के कारण बुढ़ापे के वक्त उनके लिए हालात और भी ज्यादा कठिन हो जाते है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे के समय आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार कुछ योजनाएं चलाती है। जिससे उन्हें अपने बुढ़ापे में आर्थिक सहायता मिल सके। श्रमयोगी मानधन योजना से जुड़कर आप 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3 हजार रुपये प्राप्त भी कर सकते है। अगर लाभार्थी का निधन हो जाता है तो उनके पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी पेंशन का लाभ मिलेगा। फैमिली पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा।

इस योजना के जरिए उन सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है जिनकी आय 15000 या फिर इससे कम है। नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है, पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, मिडडे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स, ईंट के भट्ठे में काम करने वाले मजदूर, जूते चप्पल बनाने वाले, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू वर्कर्स, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, बगैर जमीन वाले मजदूर, कृषि मजदूर, बीड़ी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, लेदर वर्कर्स के अलावा अन्य मजदूरों आते है। उन सभी मजदूरों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। यदि आप भी इस योजना का फायदा प्राप्त करने के पात्र है तो आप को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। ई-श्रम पोर्टल पर 15 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है हर घंटे 50,000 मजदूर रजिस्ट्रेशन करा रहे है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए आपको योजना की वेबसाइट www.maandhan.in पर जाना होगा। होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना नाम, ईमेल आइडी और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटिपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। आपको वह आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है, और जिनकी आय हर महीने 15000 रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना आवेदन कर सकते है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स देते है तो, आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते है। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन, आधार नंबर, और बैंक बचत खाता का होना अनिवार्य है। साथ ही अगर आप ईपीएफओ, एनपीएस और इएसआइसी के अंतर्गत कवर होते है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते है।

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