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पंजाब और बंगाल में बढ़ी BSF की पावर


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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के अधिकारों का बढ़ने का फैसला किया। जिसके बाद अब सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के पास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले तीन नए राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब) के अंदर 50 किमी की सीमा तक गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति होगी।

आपको बता दे की पंजाब और बंगाल में पाकिस्तानी सीमा से सटे भारतीय इलाके में 15 किलोमीटर अंदर तक ही BSF कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन BSF को ‘ज्यादा पावर’ देने को लेकर काफी सियासत भी शुरू हो गयी है। पंजाब और पश्चिम बंगाल ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया है। आप भी जानना चाहते होंगे की आखिर क्यों पंजाब और बंगाल केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। ऐसा क्या बदलाव किया गया है?

केंद्र सरकार ने BSF एक्ट में संशोधन करने के बाद BSF को पंजाब, प. बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे भारतीय इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले ये दायरा 15 किलोमीटर था। पाकिस्तान की सीमा गुजरात से भी लगती है, लेकिन यहां BSF का दायरा 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दिया गया है। राजस्थान में 50 किमी तक बरकरार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीएसएफ के करीब 2.65 लाख जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा पर 6 हजार 300 से ज्यादा भारतीय मोर्चों पर पहरा देते है।

यह निर्णय 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है, लेकिन यह प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उठा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील कदम है। BSF का मुख्य उद्देश्य सीमाओं की रक्षा करना और घुसपैठ को रोकना है। हाल के मामलों से पता चला है कि वे इस नई रेखा की रक्षा करने में सक्षम नहीं है।

पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इसका विरोध कर चुके है। चरणजीत सिंह चन्नी कहा की मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में BSF को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं।

इसका असर सीमाओं से सटे 5 राज्यों- गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम पर होगा। अब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय इलाके के अंदर 50 किलोमीटर तक कोई भी कार्रवाई कर सकेगी। BSF के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने से सामग्री जब्त करने और तलाशी लेने तक का अधिकार होगा. इतना ही नहीं, अब इन सभी राज्यों में BSF को 50-50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

BSF के अधिकारी ने कहा की अगर हमारे पास किसी मामले में खुफिया जानकारी है, तो हमें स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते निवारक कार्रवाई कर सकते है। नई अधिसूचना के अनुसार, BSF अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी कर सकेंग और तलाशी ले सकेंगे। BSF को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम के तहत यह कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को राज्य पुलिस की तरह ही तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है।

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