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नौकरीपेशा लोगो के लिए खुशखबरी हफ्ते में 4 दिन करनी होगी नौकरी- जानिए


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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने जो नया ड्राफ्ट बनाया है, उसके अनुसार काम करने के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है, अगर कर्मचारी 12 घंटे काम करेंगे तो वह हफ्ते में तीन छुट्टी ले सकेंगे ,हालांकि लेबर यूनियन इसका विरोध कर रही हैं. दरअसल ड्राफ्ट में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल किया गया है, मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है।

नौकरीपेशा लोगों को केंद्र की मोदी सरकार बड़ी खुशखबरी देने जा रही है,अगर सबकुछ ठीक रहा तो 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू किया जा सकता है. लेबर कोड के नियमों (New Wage Code) से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है , हफ्ते में पांच या छह दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करना होगा। हालांकि इसके लिए आपके काम करने के घंटों को बढ़ाकर 9 से 12 किया जा सकता है, ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है. कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।

केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से सैलरी से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने जा रही है, इससे पहले नए लेबर कोड को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया, इसके बाद इस ड्राफ्ट को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी की गई लेकिन कुछ राज्यों ने तैयारी के लिए और समय मांगा।अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है।
नए ड्राफ्ट में सबसे सबसे बड़ा बदलाव सेलरी को लेकर किया गया है, इसमें मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे कर्मचारियों की सेलरी पूरी तरह बदल जाएगी ,बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है।इससे आपको हर महीने मिलने वाली सेलरी में कुछ कमी आएगी लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

नए नियमों के तहत काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है, ऐसे में काम के दिन घटकर 5 से 4 हो सकते हैं। वहीं हफ्ते में तीन की छुट्टी मिलेगी, हालांकि ये नियम विकल्प के तौर पर रखा जाएगा. कंपनी और कर्मचारी दोनों मिलकर इस पर अपना फैसला लेंगे।

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