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अब मुजरिमों की खैर नहीं,दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने अब और ‘पावरफुल’


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नई दिल्ली – दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और पॉवरफुल हो गए हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा करते हुए एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक खास शक्ति से नवाजा है, जिससे राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। अब से दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। संसद में जारी मानसून सत्र के साथ केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए 200 किसानों का एक समूह दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचा। नौ अगस्त तक यहां किसानों का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन चलेगा। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जंतर मंतर पर अधिकतम 200 किसानों को नौ अगस्त तक प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 16 अक्टूबर को दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राजधानी में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा था कि अब ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की नगरी बन गई है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है।

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