अग्निवीरों के लिए खुशखबरी,केंद्र सरकार ने दी 10 फीसदी आरक्षण
नई दिल्ली – बीएसएफ (BSF) की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा. इतना ही नहीं उन्हें बीएसएफ की भर्ती के दौरान उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए आरक्षण से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले बैच के Ex-अग्निवीरों को बीएसएफ की भर्ती के दौरान उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी. फिर इसके बाद वाले बैच के Ex-अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट दी जाएगी.
गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्ष बल (BSF), जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है.
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2022 को अग्निपथ स्कीम शुरू की थी. इसके तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नियम तय किए गए हैं. अग्निपथ स्कीम के तहत, सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए साढ़े 17 से 21 साल की उम्र के युवा आवेदन करने के पात्र हैं. उन्हें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में रिक्रूट किया जाएगा. 4 साल के बाद इनमें से 25 फीसदी को सशस्त्र बलों में ही नौकरी दी जाएगी.